कैम्पा

मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैम्पा

(Compensatory Afforestation Management & Planning Authority):


शाखा का परिचय :


वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं । वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं । इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से प्रतिपूरक रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.) आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2002/95 टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मे तारीख 30 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश मे यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाये। वर्ष 2006 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तारतम्य मे एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 मे ‘‘मार्गदर्शक सिद्धांत’’ बनाये गये। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रबंधन मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार वर्ष 2017-18 तक किया जाता रहा है।

इस क्रम मे प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन हेतु दिनांक 03.08.2016 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा दिनांक 10.08.2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत 30 सितम्बर 2018 को मध्यप्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के नाम से ‘‘राज्य प्राधिकरण’’ का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 17 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष ‘‘8121 साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां’’ के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129-मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का गठन किया है।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 मे निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के निधि के प्रबंधन और योजना बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों के गठन के निर्देश हैंः-

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में - शासी निकाय।
मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में-राज्य स्तरीय संचालन समिति।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में-राज्य कार्यकारिणी समिति।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19-42 /2018/1/4 दिनांक 26.10.2018 से राज्य स्तरीय संचालन समिति (Steering Committee) तथा आदेश क्रमांक एफ-3-22/2018/10-2 दिनांक 25.10.2018 द्वारा कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19-52/2018/1/4 दिनांक 15.01.2019 से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया गया है।

शाखा की मुख्य गतिविधियां :


कैम्पा प्राधिकरण का मुख्य उददेश्य प्राप्त राशि का उपयोगः-

  1. प्राकृतिक वनों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन में सुनिश्चित करना,
  2. वन्यप्राणियों एवं उनके आवास का संरक्षित क्षेत्रों में तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर, संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु किया जाना,
  3. क्षतिपूर्ति रोपण एवं अन्य रोपण में किया जाना,
  4. पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में किया जाना तथा
  5. अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास में किया जाना।

उक्त उददेश्यों की प्राप्ति हेतु कैम्पा प्राधिकरण अंतर्गत निम्न गतिविधियां संपादित की जाती हैंः-

  • राज्य प्राधिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरणों में आवेदक संस्थानों से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि का समुचित उपयोग प्रस्ताव तैयार करने, प्रस्ताव अनुसार किये जा रहे कार्यों हेतु बजट आवंटन, कार्यों का अनुश्रवण आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं।
  • प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित क्षतिपूर्ति रोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को सम्मिलित करते हुये वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) तैयार किया जाता है। इस ए.पी.ओ. को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा इस ए.पी.ओ. के आवश्यक परीक्षण पश्चात् अनुमोदन एवं अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानो के अनुसार अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के नियम अनुसार ए.पी.ओ. का अनुमोदन किया जाता है।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 में राज्य प्राधिकरण के निधि (कैम्पा निधि) के एन.पी.व्ही. तथा ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैंः-

  • एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन जैव विविधता प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों से ग्राम विस्थापन रोपण एवं वनों के संरक्षण आदि पर व्यय की जा सकती है।
  • एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृृढ़ करने, क्षमता निर्माण, रोपणियों के आधुनिकीकरण, मार्ग उन्नयन आदि पर व्यय की जा सकती है।
  • वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण।
  • वाहन क्रय, चिड़िया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/उन्नयन पर प्रतिबंध।
  • ब्याज की 60 प्रतिशत तक की राशि से क्षतिपूर्ति रोपण/दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/वन्यजीव प्रबंधन के मूल्यवृृद्धि, वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित कार्य का संपादन।
  • ब्याज की 40 प्रतिशत तक की राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय।

महत्तवपूर्ण उपलब्धियॉं :


  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी.ओ. के अनुसार किये गये कार्यों में उपयोग में ली गई राशि का विवरण निम्नानुसार है -

(राशि रू. करोडों में)
क्र. शीर्ष वर्ष 2021-22 में स्वीकृत राशि उपयोग में ली गई राशि (31 मार्च 2022 की स्थिति में)
1 2 3 4
1. क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण 138.19 98.39
2. जलग्रहण उपचार क्षेत्र 5.66 6.30
3. वन्यप्राणी प्रबंधन 0.00 0.00
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य 542.80 445.28
5. अन्य 0.00 0.00
6. ब्याज की राशि 26.81 11.12
योग : - 713.46 561.09
  • कैम्पा मद के अंतर्गत विगत 04 वर्षों में क्षतिपूर्ति एवं एन.पी.व्ही. योजना में निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य किये गये हैंं:-

(रकबा हेक्टेयर में)
क्र. वर्ष क्षतिपूर्ति रोपण एन.पी.व्ही. मद में रोपण योग
1 2 3 4 5
1. 2018-19 1907.85 0.00 1907.85
2. 2019-20 5104.86 13470.76 18575.62
3. 2020-21 4493.98 16526.02 21020.00
4. 2021-22 2192.00 9422.00 11614.00
योग : - 13698.69 39418.78 53117.47
  • कैम्पा मद के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में किये गये कार्यों के आर्थिक एवं भौतिक उपलब्धि की जानकारी तथा प्रमुख गतिविधियों के छायाचित्र परिशिष्ट -1 पर संलग्न हैं ।

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण वर्ष 2021-22 में स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि की जानकारी :


 
S.No. Name of Work Physical Target (Ha) Budget approved by GoI (In Crores) Expenditure (In Crores)
1 2 3 4 5
1 New Compensatory Afforestation 3924.10 63.38 98.39
2 Compensatory Afforestation (Committed Liabilities) 33685.368 74.81
  Total Compensatory Afforestation 37609.468 138.19 98.39
3 Catchment Area Treatment Plan (CATP) 145.68 1.27 6.30
4 Catchment Area Treatment Plan (CATP) (Committed Liabilities) 7362 4.39
  Total CATP 7507.68 5.66 6.30
Maintenance works under Net Present Value  (Committed Liabilities
5

Maintenance works under NPV (Committed Liabilities)

111036.25 124.33 445.28
  Total 111036.25 124.33
New Works under Net Present Value
6 Assisted Natural Regeneration    
  (a) Protection of Bamboo Flowering Areas 12142.00 6.55
  Total 12142.00 6.55
7 Artificial Regeneration    
  (a) Rehabilitation of Degraded Forests 42036.46 201.78
  (b) Bamboo Plantation  565.00 3.67
  (c) Greening of Barren Hills 1422.00 10.20
  (d) Plantation in RDF Areas with the help of State Forest Development Corporation (Field Preparation + Plantation) 2330 31.15
Total 46353.46 246.80
8 Protection of Forests    
(a) Procuring  Patroling Vehicle on Rent For Forest Protection 475.00 18.24
(b) Constructions of Boundary Pillars   7.63
Total   25.87
9 Purchasing of Hydrolic Cages 30.00 1.20
10 Supply of advanced chulhas to JFMC members   0.25
11 Forest fire prevention and control operations   22.04
12 Soil and moisture conservation works in the forest Dam, Stop Dam & Check Dam construction in Protected Areas   4.25
13 Improvement of wildlife habitat - Grass land Development & Other Works    
(a) Grassland Devlopment & Habitat Improvement 8997 ha 18.05
(b) Tools for the conservation and monitoring of species species of wildlife   3.96
(c) Fencing Work and Cattle Proof Wall Construction   5.40
(d) Purchasing of Solar System   2.50
(e) Wildlife Management outside of Protected Areas (Development of Grass Land, Water Body)   10.00
(f) Prey-Base Suplementation (Cheetal Translocation)   1.25
(g) Upgradation of treatment and testing facilities of Wild Animals at Nanaji Deshmukh Animal Medical Science University, Jabalpur   1.50
(h) Management of Wild Elephants   1.00
(i) Rehabilitation of wildlife and purchase of medicines   1.00
(j) Cheetah Project   1.00
(k) Wild buffalo rehabilitation   0.25
(l) Animal vaccination   1.24
(m) Purchasing of wildlife Rescue equipment   2.00
(n) Strengthening of State Tiger Force   0.22
(o ) Lesser Florican Conservation & Breading Project   0.25
(p) Other Works (Population Estimation of Migratory birds, Raptors in National Chambal Sanctuary), Quarantine Enclosure etc.   1.00
  Total   50.62
  Total of Works under CAF Rules Section 5(2)   481.91
14 Establishment, up-gradation and maintenance of modern nurseries and other planting stock production facilities   13.35
15 Establishment of Wireless Communication System LS 5.00
16 Construction, up-gradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest area, fire line, watch towers, check posts and timber depots.    
(a) Up-gradation of inspection paths, Culverts construction under Protected Areas   2.5
  Total   2.50
17 (a) Construction of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife. 112 12.10
(b) Solar System in Patrolling Camps of protected areas   1.10
  Total   13.20
18 Reinforcement of Forest Protection    
(a) Forest Naka 10 No 2.50
(b) Barrier 10 No 1.50
(c) Portable Forest Chowki 30 No 1.20
(d) Line Quarter 10 No 3.80
(e) Watch Tower 10 No 0.80
(f) Patroling CAMP 20 No 0.85
(g) Pre-Fabricated Patroling CAMP-(50 Wildlife) 50 No 5.00
  Total   15.65
19 Wildlife Protection-Training   1.00
20 EPCO- Cliamate Change & Enviorement Protection Training   1.70
21 Protection of Rock Painting   0.12
22 Butterfly Park   1.87
23 Tiger Monitoring Security Labours to assist regular staff   5.00
24 Evaluation & Monitoring   1.50
  Total of Works under CAF Rules Section 5(3)   60.89
  Total of Works under NPV 5(2) + 5(3)   542.80
Works under utilisation of interest accrued on deposits in State Fund
S.No. Name of Work      
25 Establishment expenses of Madhya Pradesh Compensatory Forest Plantation Fund and Planning Authority, the amount required for the payment of salary and allowances of officers / employees both regular and contractual   4.85 11.12
26 NMDC Majhagawan of NPV Interest Amount   5.68
27 Capacity Building of officials of state CAMPA   3.40
28 Smartphones and tablets for forest employees   5.00
  Total of Works under Interest 6(a)   18.93
29 Fund for management of office establishment, office equipment, hiring of staff cars and other contingencies.   1.13
30 Training & publicity cum awareness CAMPs (ANUBHUTI)   4.00
31 Training Program Related to Treatment of Wild Animals   0.75
32 Forest Awareness Center at Khandwa- 50 ha   2.00
  Total of Works under Interest 6(b)   7.88
  G. Total   713.46 561.09
राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों के छायाचित्र बरौहा क्षेत्रफल-238.36 हे. वृक्षारोपण वर्ष 2018
निगाही, सिंगरौली वनमंडल, रकबा 58 हे. वृक्षारोपण क वर्ष 2019
क्षतिपूर्ति वनीकरण भालेगांव, रकबा-5हे. वृक्षारोपण वर्ष-2021, दक्षिण छिंदवाडा रूद्राक्ष वृक्षारोपण, कक्ष क्र-पी.एफ. 235, रकबा-5हे. रोपण वर्ष-2020, अमरकंटक
अधोसंरचना विकास के कार्य- वनरक्षक आवास, वर्ष-2021.22, लागत-10 लाख, सामाजिक वानिकी, रतलाम
अनुसंधान विस्तार की रोपणियों का आधुनिकीकरण वन परिक्षेत्र बरौधा
प्रशिक्षण - अनुभूति कार्यक्रम वर्ष-2021

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संपर्क करें
  • कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
    मध्यप्रदेश, वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड नंबर-2, भोपाल- 462003
  • दूरभाष : +91 (0755) 2674240, 2524132
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