वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति जारी करने के संबंध में राज्य शासन / क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार भारत सरकार से प्रत्यायोजित किये गये हैं:-
(क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त किये हैं:-
a. School/Educational Institutes
b. Dispensary/Hospital
c. Electric and Telecommunication lines
d. Drinking Water
e. Water/Rainwater Harvesting Structures
f. Minor Irrigation Canal
g. Non-Conventional Sources of Energy
h. Skill up-gradation/vocational training center
i. Power Sub Stations
j. Communication Posts
k. Construction/Widening of roads including approach road to roadside establishments
l. Upgradation/Strengthening/Widening of existing bridges by BRO
m. Police establishments like police station/outposts/border outposts/towers in sensitive areas (identified by Ministry of Home Affairs)
n. Government approved community toilets partly or fully in forest lands involving not more than one-hectare subject to approval by GP in rural areas and urban bodies in urban areas, and
o. Water Mills.
(ख) भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि जिसमें 75 वृक्ष प्रति हेक्टेयर होने के स्थिति में व्यपवर्तन की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी को प्रदत्त किये हैं :-
1. विद्यालय
2. औषधालय
3. आंगनबाडी
4. उचित कीमत की दुकानेंं
5. विद्युत और दूरसंचार लाईनें
6. टंकियां और अन्य लघु जलाशय
7. पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें
8. जल या वर्षा जल संचयन संरचनायें
9. लघु सिंचाई नहरें
10. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत
11. कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
12. सडकें
13. सामुदायिक केंद्र
वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात स्वीकृत प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-
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